Maternity Leaves: Surrogacy के जरिए बच्चे को जन्म देने वाली मां और उन बच्चों को गोद लेने वाले माता-पिता के लिए अच्छी खबर है। Government ने ऐसे लोगों के लिए बड़ा फैसला किया है। Maternity Leaves के मामले में central government ने बड़े बदलाव की पहल की है। Central Government ने surrogacy से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। Government के इस फैसले के बाद अब government employees को 180 दिनों तक की छुट्टी मिल सकेगी।
Department of Personnel and Training ने 18 जून को इस संबंध में notification जारी किया हैं। इसके मुताबिक central government की ऐसी female employee जिन्होंने surrogacy के जरिये बच्चा पैदा किया है, अब छह महीने maternity leave की हकदार होंगी। ऐसी female employee के लिए कोख देने वाली महिला (Surrogate mother) भी केंद्र की कर्मचारी होगी, तो दोनों ही mothers को छह-छह महीने का maternity leave मिलेगा। हालांकि इसकी शर्त होगी कि ऐसी महिलाओं के जीवित बच्चों की संख्या दो से कम होनी चाहिए।
कौन होगा Maternity Leaves का पात्र-
नए नियमों के तहत, Surrogate mother के साथ दूसरी mother को guardian mother की संज्ञा दी गई है। Guardian Mother बच्चे के देखभाल के लिए दो साल के Child Care Leave की पात्र होगी, जो बच्चे के 18 साल का होने तक ली जा सकेगी। बच्चे का Guardian Father भी यदि government employee है तो वह भी 15 दिनों के paternity leave का पात्र होगा। नए नियम 18 जून से लागू हो गए हैं।
अब कितने दिनों की छुट्टी ले सकेंगी Surrogate और Guardian Mothers-
Central Government की तरफ से जारी notification के मुताबिक surrogacy के जरिए बच्चों को जन्म देने वाली माताओं और बच्चों को अपनाने वाले माता-पिता की छुट्टियों की जरूरत को देखते हुए government ने बड़ा फैसला लिया है। Government ने कहा है कि अब surrogate के मामलों में 180 दिनों तक की maternity leaves लिया जा सकेगा। केंद्र की government employee जो surrogate है, उसे 180 दिनों तक छुट्टी मिल सकेगी। Notification of Amended Rules, Department of Personnel and Training (DoPT) ने जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब surrogate के साथ-साथ guardian mother (Biological mother) को भी 180 दिनों की छुट्टी की सुविधा मिल सकेगी।
कितने दिनों के Paternity Leave का हुआ फैसला-
Government ने नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए Central Civil Services (Leave) Rule, 1972 में संशोधन किया है। अब इसका लाभ Central Employees को मिलेगा। संशोधन के मुताबिक surrogacy के लिए commissioning करने वाली मां, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वह भी child care leave पाने की पात्र होगी। इसके साथ ही surrogacy के लिए paternity leave को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी commissioning करने वाले पिता, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वह बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर 15 दिन का paternity leave पाने का हकदार होगा।
मौजूदा नियमों के अनुसार एक female government employee और male government employee को पूरे सेवाकाल के दौरान ज्यादा से ज्यादा 730 दिनों के लिए child care leave की इजाजत है। इसमें दो बच्चों की देखभाल, शिक्षा और बीमारी सभी चीजें शामिल हैं। Ministry of Personnel ने amended rules में साफ किया है कि surrogate mother का मतलब वह महिला होगी जो commissioning mother की ओर से बच्चे को जन्म देती है और commissioning father का मतलब surrogacy के जरिए पैदा हुए बच्चे का पिता होगा।
फरवरी में हुआ था ये बदलाव
Central government ने Surrogacy (Regulation) Rules, 2022 में amendment करके ये बदलाव किया है। इस नियम के तहत बच्चे की चाह रखने वाले मां बाप अगर किसी medical condition के चलते खुद के eggs और sperm का use करने में disable हैं तो वे donor की मदद ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस बदलाव के चलते मां बाप बनने में असमर्थ लाखों couples को संतान सुख मिल सकेगा।
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