UP News: उत्तर प्रदेश के एक जिले में कोर्ट के द्वारा एक आरोपी पति को मौत की सजा सुनाने का काम किया गया है। यहां आरोपी पर आरोप लगा है कि उसने अपनी पत्नी का सिर काटा और उसके बाद थाने में लेकर पहुंचा था। इस मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई।
हाईलाइट
अदालत में हुई सुनवाई,आरोपी को सुनाई गई मौत की सजा
बांदा जिले में बुधवार को एक अदालत के द्वारा एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाने का काम किया है। आरोपी पति पर आरोप लगा था कि पति अपनी पत्नी का सिर काट कर थाने में ले गया था और उसके बाद उसने अपना जुर्म भी कबूल किया था। लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग ने करीब चार साल पहले फरसे से हमलाकर अपनी पत्नी विमला की हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर पति किन्नर यादव (39) को मौत की सजा सुनाई। तो वही ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी को मौत की सजा सुनाई जाने के बाद महिला पक्ष के लोग काफी खुश होते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अदालत का धन्यवाद किया।
4 साल पहले पति ने काटा था पत्नी का सिर
बताते चलें कि मामला 2020 का है। यहां मृतक महिला के पिता रामशरण यादव ने अपने दामाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। मामले को लेकर पता चला है कि बबेरू कस्बे के नेता नगर मोहल्ले में रहने वाले किन्नर यादव को अपनी पत्नी पर शक था की उसका पड़ोसी के साथ अवैध संबंध है और चक्कर चल रहा है। 9 अक्टूबर 2020 को किन्नर यादव ने पड़ोसी को अपने घर पर बुलाया और उसके बाद उसके ऊपर फरसे से हमला कर दिया। इस हमले में उसका एक कान कट गया। वहीं पड़ोसी को बचाने के लिए किन्नर यादव की पत्नी सामने आई जिसकी ऊपर किन्नर यादव ने फरसे से हमला कर दिया जिससे उसकी गर्दन कट गई। जिसके बाद आरोपी अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर बबेरू थाने में पहुंचा था जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी।
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