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कांवड़ यात्रा: दुकानों पर नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट: कावड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए सरकार के कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर रोक लगा दी है। तो चलिए पूरे विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

नेम प्लेट विवाद का पूरा मामला

सरकार द्वारा कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के लिए कहा गया था जिसके बाद यह देखा गया कि दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर अपने नाम का पोस्टर लगाया था इस मामले को लेकर यह भी सामने आया था कि कई दुकानों के नाम हिंदुओं के नाम पर रखे गए थे लेकिन उनके मालिक मुस्लिम थे इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और राजनीतिक बयान बाजी भी सामने आ रही थी विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा गया और आज सुप्रीम कोर्ट में कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत ही नहीं है दुकानदार केवल खाने के प्रकार बताएं कि वह शाकाहारी है या मांसाहारी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है और इस मामले में शुक्रवार तक जवाब मांगा है। कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी जिसमें यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को बनाए इस नियम का जवाब देना होगा।

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