UP Political News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर सख्त कदम उठाया है। अब अगर कोई लव जिहाद करता हुआ दिखाई देगा तो सरकार उसको उम्र कैद की सजा दिलवाने का काम करेगी।
हाईलाइट
आज सदन में पेश कराया जा सकता है विधेयक
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर काफी सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अबकी बार उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि लव जिहाद करने वाले लोगों को सौ बार सोचना पड़ेगा। अगर कोई लव जिहाद करता है तो उसे उम्र कैद की सजा। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया. इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है।
लव जिहाद के मामले में पहले होती थी 10 साल की सजा
उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में सन 2021 में लव जिहाद को लेकर एक विधेयक को पास किया था। अगर कोई लव जिहाद से जुड़ा मामला पाया जाता है तो ऐसे में आरोपी को 1 से 10 साल की सजा सुनाई जाती थी। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। अगर कोई जबरन या फिर धोखे से किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 1 से 5 साल की सजा होती थी और ₹15000 का जुर्माना लगाया जाता था। अगर किसी लड़की के साथ यह घटना करी जाती थी तो आरोपी को तीन से 10 साल की सजा मिलनी थी और ₹25000 का जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन अब सरकार सीधे और सीधे आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाने का प्रावधान लाई है। सरकार का मानना है कि लव जिहाद के मामलों पर इससे रोक लगेगी।
यह भी देख: सीएम योगी ने तनातनी के बीच कही अपनी बात, बोले- विपक्ष की नीति फूट डालो और राज करो