प्रशासनमध्यप्रदेश

नगरीय निकाय और पंचायत उप निर्वाचन को लेकर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रभावशील रहेगा आदेश, आदेश उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत होगी कार्रवाई

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

कटनी- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन 2026 (पूर्वार्ध) के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं लोक व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रभावशील रहेगा।

इन निर्वाचन क्षेत्रों में लागू रहेगा आदेश

आदेश के तहत नगर पालिक निगम कटनी के वार्ड क्रमांक 41 आचार्य कृपलानी वार्ड में पार्षद पद के उप निर्वाचन तथा जिले के विभिन्न पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू किए गए हैं।

पंचायत उप निर्वाचन के तहत जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत भेड़ा में सरपंच पद तथा सलैया कुंआ वार्ड क्रमांक 8, सिंदुरसी वार्ड क्रमांक 3, किवलहरा वार्ड क्रमांक 5 और तिहारी वार्ड क्रमांक 8 में पंच पद के निर्वाचन क्षेत्रों में आदेश प्रभावशील रहेगा।

इसी प्रकार जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत घाना में सरपंच पद तथा गोपालपुर वार्ड क्रमांक 8 में पंच पद के निर्वाचन क्षेत्र, जनपद पंचायत बड़वारा की ग्राम पंचायत बम्हौरी वार्ड क्रमांक 2, लुहरवारा वार्ड क्रमांक 9, कुम्हवारा वार्ड क्रमांक 10, जगुवा वार्ड क्रमांक 5, बिजौरी वार्ड क्रमांक 8 एवं बंदरी वार्ड क्रमांक 1 तथा जनपद पंचायत कटनी के ग्राम पंचायत बड़खेरा वार्ड क्रमांक 9 और कछगवां जोबा वार्ड क्रमांक 8 में भी प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू रहेंगे।

जनपद पंचायत रीठी के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमगवां वार्ड क्रमांक 3, ढुढरी वार्ड क्रमांक 11, देवगांव वार्ड क्रमांक 2, बिरूहली वार्ड क्रमांक 10, सुगवां वार्ड क्रमांक 7 एवं रैपुरा वार्ड क्रमांक 11 तथा जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ की ग्राम पंचायत इटौरा वार्ड क्रमांक 10, ग्राम पंचायत सिजहरा वार्ड क्रमांक 2 एवं धवैया वार्ड क्रमांक 3 के निर्वाचन क्षेत्रों में भी आदेश प्रभावशील रहेगा।

सरपंच पद के लिए जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत घाना तथा जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत भेड़ा की संपूर्ण भौगोलिक सीमा में प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू रहेंगे।

धारदार हथियारों के प्रदर्शन पर रोक

निर्वाचन प्रचार-प्रसार, रैली अथवा सभा में किसी भी प्रकार के घातक अथवा धारदार हथियार लेकर आने-जाने, उनका सार्वजनिक स्थल पर उपयोग अथवा प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें लाइसेंसी शस्त्रों के साथ फरसा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, बरछी, त्रिशूल आदि शामिल हैं।

बिना अनुमति सभा-जुलूस और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी अथवा व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना आमसभा, जुलूस, प्रदर्शन अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अनाधिकृत आयोजन एवं जुलूस निकालने, आपत्तिजनक नारेबाजी तथा आपत्तिजनक पोस्टर-पम्पलेट वितरित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी भी धार्मिक स्थल पर राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा आयोजित करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर भी रोक रहेगी।

सार्वजनिक और निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने पर रोक

सार्वजनिक, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संपत्ति, भवन, भूमि, परिसर अथवा अन्य संरचना पर पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन, निर्वाचन प्रतीक, झंडे अथवा अन्य प्रचार सामग्री लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। निजी संपत्ति पर भी संपत्ति स्वामी की लिखित अनुमति के बिना ऐसी प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी।

कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने संबंधित थाना प्रभारियों, राजस्व अधिकारियों तथा नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के सक्षम अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर आदेश प्रदर्शित कर आमजन एवं संबंधितों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

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