कटनी- विकासखंड ढीमरखेड़ा की शासकीय उचित मूल्य दुकान घुघरी में करीब 2 लाख 17 हजार 568 रुपये मूल्य के खाद्यान्न के अपयोजन के मामले में विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर आशीष तिवारी ने तत्काल संज्ञान लेकर जांच और प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। निर्देश के पालन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन की शिकायत पर थाना ढीमरखेड़ा में राशन दुकान विक्रेता विनीता मिश्रा पति ब्रजमोहन मिश्रा, निवासी घुघरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
ई-पीडीएस में स्टॉक कुछ और, दुकान में कुछ और
जांच के दौरान ई-पीडीएस पोर्टल पर दर्ज स्टॉक का मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न से मिलान किया गया। इसमें गेहूं 3847 किलोग्राम और चावल 2615 किलोग्राम कम पाया गया। जांच प्रतिवेदन में कम पाए गए खाद्यान्न के अपयोजन के जरिए अनैतिक लाभ अर्जित किए जाने की बात सामने आई और इसकी कुल कीमत 2,17,568 रुपये निर्धारित की गई।
जांच के समय दुकान पर निर्धारित स्टॉक सूची और भाव सूची भी प्रदर्शित नहीं मिली। दुकान का संचालन नरसिंह स्व-सहायता समूह घुघरी द्वारा किया जा रहा था। जांच के दौरान विक्रेता के प्रतिनिधि मोहित मिश्रा मौजूद रहे।
अंगूठा लगवाया, फिर भी नहीं मिला पूरा राशन
जांच के दौरान मौजूद हितग्राहियों द्वारका प्रसाद लोधी, छोटी ढीमर, अर्जुन लोधी और कांशीराम लोधी के बयान दर्ज किए गए। हितग्राहियों ने बताया कि मई और जून 2026 के राशन वितरण के लिए पीओएस मशीन पर उनका बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया, लेकिन पात्रतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जांच में यह भी सामने आया कि दुकान में खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशन वितरित नहीं किया गया।
PDS नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई
जांच में विक्रेता का कृत्य मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 की कंडिका 11(1), 11(3), 13(2), 16 एवं 18 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय पाया गया।
कलेक्टर के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की शिकायत के आधार पर थाना ढीमरखेड़ा में धारा 318(4), 316(5) बीएनएस तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।