माता-पिता को खो चुके बच्चों की फीस होगी माफ, MP बोर्ड ने 10वीं-12वीं व डीएलएड के विद्यार्थियों को दी बड़ी राहत
जनलोक टाईम्स से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट
Rameshwar Prasad TripathiSend an emailAugust 18, 2026
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भोपाल- मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है, जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है। अब इन विद्यार्थियों से नामांकन और परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। बोर्ड ने यह निर्णय आर्थिक कठिनाइयों के चलते ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में छूटने की आशंका को देखते हुए लिया है।
माशिमं के आदेश के अनुसार, शुल्क माफी का लाभ उन विद्यार्थियों को भी मिलेगा, जो किसी रिश्तेदार के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी अनाथालय या किसी अन्य मान्य संस्था के संरक्षण में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी इस सुविधा के पात्र होंगे।
10वीं-12वीं सहित इन परीक्षाओं में मिलेगी छूट
शुल्क माफी की सुविधा माशिमं की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा, द्वितीय बोर्ड परीक्षा, डीएलएड परीक्षा तथा नामांकन प्रक्रिया पर लागू होगी। पात्र विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं के लिए नामांकन और परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना होगा।
दस्तावेज देना अनिवार्य
शुल्क माफी का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। नामांकन या परीक्षा फार्म भरते समय माता-पिता दोनों के निधन का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। साथ ही जिस रिश्तेदार, सरकारी अनाथालय अथवा मान्य संस्था के संरक्षण में विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर रहा है, वहां से संबंधित प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
माशिमं ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विद्यार्थी को शुल्क माफी का लाभ नहीं मिलेगा।
Rameshwar Prasad TripathiSend an emailAugust 18, 2026