Arvind Kejriwal Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी अग्रिम जमानत

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Arvind Kejriwal Excise Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले केस में Arvind Kejriwal को राहत मिली ही थी की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Arvind Kejriwal की हालत ख़राब कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने aArvind Kejriwal को अंतिम जमानत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तीन जजों वाली बेंच को भेजा था, अरविन्द केजरीवाल ने इस केस के मामले में ईडी को चुनौती भी दी थी और मनी लांड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविन्द केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था।

आपको बता दें कि केजरीवाल अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई मामले में अभी वह न्यायिक हिरासत में है जेल से बाहर आने के लिए उन्हें उससे भी जमानत लेनी होगी। तो चलिए पूरे विस्तार से जानते हैं Arvind Kejriwal से जुड़े इस मामलों के कड़ी को।

Arvind Kejriwal ने ED को दी चुनौति

शराब घोटाले मामले से अभी Arvind Kejriwal ठीक से उभर भी नहीं पाए थे की तभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च के दिन आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया था। Arvind Kejriwal ने ED की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। Arvind Kejriwal की याचिका पर फैसले के वक्त केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED के तरफ से वकील सीजी तुषार मेहता ने अदालत में अपनी अपनी तरफ से कई मुद्दों पर बात की इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीन सवाल तय किया और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जब Arvind Kejriwal ने ED की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ED से जवाब मांगा था पीठ ने 17 मई को Arvind Kejriwal की याचिका पर अपना फैसला भी सुरक्षित कर लिया था और अब सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला सामने आया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद भी ED और सीबीआई दोनों के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया।

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नहीं मिलेगी Arvind Kejriwal को रिहाई

Arvind Kejriwal के वकीलों ने बताया कि जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक दिल्ली के सीएम को अंतिम जमानत मिल गई है। लेकिन आपको बता दे की दिल्ली के सीएम Arvind Kejriwal पर एक ही मामला दर्ज नहीं है किसी अन्य मामले में सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार किया है और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में 17 जुलाई को है उस मामले में जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक Arvind Kejriwal जेल से रिहा नहीं होंगे।

सीबीआई ने किस मामले मे किया गिरफ्तार

राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए नवंबर 2021 में दिल्ली आबकारी नीति 2021– 22 पेश की गई। इसका उद्देश्य क्षेत्र के लिए राजस्व को अधिकतम करना, नकली शराब की बिक्री से निपटना और उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाना था हालांकि प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोपों के बाद नीति को 1 अगस्त 2022 को रद्द कर दिया गया था इसके तुरंत बाद संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों सीबीआई और ईडी ने कथित घोटाले की जांच शुरू कर दी जबकि ED कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है सीबीआई का काम सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जांच करना है।

आपको बता दें की 2022 में ED ने एक आरोप पत्र दायर किया था जिसमें उन्होंने बताया कि Arvind Kejriwal सीधे आबकारी नीति तैयार करने में शामिल थे और उन्होंने दक्षिण शराब लॉबी से 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। बता दें कि शराब लॉबी दक्षिण भारत के प्रभावशाली व्यक्तियों के एक समूह को संदर्भित करती है जिन्होंने कथित तौर पर थोक व्यापार स्थापित करने के लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया और बदले में राजनीतिक दल को भुगतान किया।

इसके अलावा ED में मुख्यमंत्री पर आम आदमी पार्टी के 2022 गोवा चुनाव अभियान में 45 करोड़ की लूट का भी आरोप लगाया। इन सभी मामलों को लेकर अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया है और अब समय-समय पर सुनवाई की जारी है।

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Sarita
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हिंदी भाषा के प्रति लगाव ने मुझे इस छेत्र में आने का मौका दिया और पिछले 1.7 साल से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं। मैं जनलोक टाइम्स में सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और मनोरंजन आदि से सम्बंधित आर्टिकल लिखती हूँ।

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