प्रशासनमध्यप्रदेश

राशन की कालाबाजारी पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी का बड़ा प्रहार, ढीमरखेड़ा विकासखंड के देवरी-बिछिया उचित मूल्य दुकान में ₹6.18 लाख के खाद्यान्न की हेराफेरी पर, तीन लोगों पर FIR

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

कटनी- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न की हेराफेरी और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश के बाद ढीमरखेड़ा क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी-बिछिया में खाद्यान्न के अपयोजन और गबन के मामले में तीन लोगों के विरुद्ध पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच में करीब 6 लाख 18 हजार 586 रुपये मूल्य के खाद्यान्न की हेराफेरी सामने आई है।

तीन लोगों पर मामला दर्ज

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन के आवेदन पर पुलिस ने शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी-बिछिया की पूर्व विक्रेता एवं अध्यक्ष अनामिका आजीविका महिला स्व-सहायता समूह की जयंती बाई बर्मन, धर्मेन्द्र पटेल तथा वर्तमान विक्रेता अभिलाष रंजन बर्मन के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(5) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत कार्रवाई की गई है।

एक दुकान, दो वितरण केन्द्र-नहीं मिले दस्तावेज

जांच के दौरान ग्राम पंचायत देवरी-बिछिया के अंतर्गत देवरी, बिछिया और पिपरिया गांव पाए गए। पिपरिया की देवरी दुकान से करीब 8 किलोमीटर दूरी होने के कारण वहां नवीन भवन से खाद्यान्न वितरण किया जाना पाया गया। वहीं ग्राम देवरी से भी वितरण किया जा रहा था। इस तरह एक ही शासकीय उचित मूल्य दुकान के दो वितरण केन्द्र संचालित पाए गए, लेकिन इसके संबंध में विक्रेता द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

पोर्टल और मौके के स्टॉक में भारी अंतर

निरीक्षण के दौरान एईपीडीएस पोर्टल पर प्रदर्शित स्टॉक और मौके पर भौतिक रूप से उपलब्ध खाद्यान्न में बड़ा अंतर सामने आया। जांच रिपोर्ट के अनुसार—

गेहूं: 9,998.08 किलोग्राम
चावल: 12,075.87 किलोग्राम
नमक: 631 किलोग्राम
शक्कर: 1 किलोग्राम

खाद्यान्न के अपयोजन का उल्लेख किया गया है।

6.18 लाख रुपये की वसूली योग्य

बाजार दर के आधार पर जांच में गेहूं की कीमत 2,49,952 रुपये, चावल की कीमत 3,62,276 रुपये तथा नमक की कीमत 6,310 रुपये आंकी गई। इस प्रकार कुल 6,18,586 रुपये की राशि वसूली योग्य पाई गई है।

कलेक्टर की दो टूक राशन में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं

कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने समय-सीमा बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब हितग्राहियों के लिए आवंटित शासकीय राशन को खुर्द-बुर्द करने, गबन अथवा कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती का स्पष्ट संकेत मानी जा रही है।

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