मध्यप्रदेश

कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द खरीदी हेतु 7 उपार्जन केंद्र निर्धारित, 10 अगस्त तक होना है खरीदी

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

कटनी- राज्य शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 (विपणन वर्ष 2026-27) के लिए समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन 1 जुलाई से प्रारंभ हो गया है, जो 10 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देशानुसार जिले में किसानों की सुविधा के लिए 7 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां समर्थन मूल्य पर मूंग एवं उड़द की खरीदी की जाएगी।

सरकार द्वारा इस वर्ष एफएक्यू (FAQ) गुणवत्ता वाली मूंग का समर्थन मूल्य 8,767 रुपये प्रति क्विंटल तथा उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

इन केन्‍द्रों में होगा उपार्जन

कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कटनी तहसील के लिए प्राथमिक कृषि साख समिति कैलवाराकला द्वारा CWC परिसर इमलिया में खरीदी की जाएगी। ढीमरखेड़ा तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति पान उमरिया द्वारा राधेकृष्ण वेयरहाउस, बड़वारा तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति विलायतकला द्वारा पंचमुखी वेयरहाउस बसाड़ी, बहोरीबंद तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति हथियागढ़ द्वारा जय रूपनाथ वेयरहाउस बचैया, विजयराघवगढ़ तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति जिवारा द्वारा CWC माँ शारदा वेयरहाउस अमुवारी, बरही तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति पिपरियाकला तथा स्लीमनाबाद तहसील में महाकाल विपणन सहकारी समिति बहोरीबंद द्वारा तिवारी ब्रदर्स वेयरहाउस स्लीमनाबाद में खरीदी की जाएगी।

सप्ताह में 5 दिन संचालित होगा उपार्जन कार्य

उपार्जन कार्य सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित किया जाएगा। किसानों को शाम 6 बजे तक तौल पर्ची जारी की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में ही शनिवार को तौल कार्य किया जाएगा।

उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

केंद्र प्रभारियों को मौसम के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें वाटरप्रूफ तिरपाल, नमी मापी यंत्र (मॉइस्चर मीटर), बड़े इलेक्ट्रॉनिक कांटे, छननी तथा ग्रेडिंग मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। केवल FAQ (औसत अच्छी गुणवत्ता) वाली उपज की ही खरीदी की जाएगी, जबकि नॉन-FAQ उपज स्वीकार नहीं की जाएगी।

किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज

उपज विक्रय हेतु किसानों को आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक (IFSC कोड एवं खाता संख्या सहित), समग्र आईडी, किसान पंजीयन पर्ची, खसरा/ऋण पुस्तिका तथा वनाधिकार पट्टाधारी होने की स्थिति में पट्टे की प्रति साथ लाना अनिवार्य है। उपार्जन उपरांत कंप्यूटर जनित रसीद की एक प्रति संस्था द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी तथा दूसरी प्रति किसान को प्रदान की जाएगी।

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