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ई-अटेंडेंस के आधार पर मिलेगी अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति, री-ज्वाइनिंग के लिए 90 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

भोपाल- लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एवं री-ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। जारी निर्देशों के अनुसार अब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एवं पुनः कार्यग्रहण (री-ज्वाइनिंग) की प्रक्रिया में ई-अटेंडेंस को महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा।

लोक शिक्षण संचालनालय के नवीन आदेश के अनुसार, री-ज्वाइनिंग के लिए इच्छुक अतिथि शिक्षकों को फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 की अवधि के दौरान कम से कम 90 प्रतिशत या उससे अधिक ई-अटेंडेंस दर्ज होना अनिवार्य होगा। निर्धारित उपस्थिति प्रतिशत पूर्ण नहीं करने वाले अतिथि शिक्षकों को री-ज्वाइनिंग की पात्रता से वंचित किया जा सकता है।

विभाग द्वारा जारी इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाना बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार, ई-अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति का पारदर्शी एवं प्रभावी मूल्यांकन संभव हो सकेगा।

नए निर्देश जारी होने के बाद प्रदेशभर के अतिथि शिक्षकों के बीच इस आदेश को लेकर चर्चा का माहौल है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं अतिथि शिक्षकों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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