मध्यप्रदेश

लंबित आवेदनों के समय-सीमा में निराकरण ना होने पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी सख्त, 3 अधिकारियों से मांगा 7 दिन में जवाब

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

कटनी- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों के समयबद्ध निराकरण न करने के मामले में कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने सख्त रुख अपनाते हुये 3 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है।

एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की समीक्षा के दौरान कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी ने पाया कि नगर पंचायत बरही में 2, तहसीलदार स्लीमनाबाद कार्यालय में 1 तथा थाना स्लीमनाबाद में 1 आवेदन सहित कुल 4 आवेदन समय-सीमा के बाहर लंबित है, जो कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

इस पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये तहसीलदार स्‍लीमनाबाद, मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी बरही एवं थाना प्रभारी स्‍लीमनाबाद को करण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। साथ ही अधिकारियों से पूछा है कि क्‍यों न उनके विरूद्ध लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6 एवं 7 के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित की जाये।

कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को 7 दिवस के भीतर लंबित आवेदनों के संबंध में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्‍पष्‍ट किया है कि यदि प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए अधिनियम के तहत शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

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