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छपरा पंचायत में 14 लाख की वित्तीय गड़बड़ी पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत गौर का बड़ा एक्शन, सरपंच, सचिव, उपयंत्री सहित सरपंच पति पर 15 दिन में राशि जमा नहीं करने पर धारा 40 व 92 के तहत होगी सख्त कार्रवाई

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

कटनी- जिले के बहोरीबंद विकासखंड की ग्राम पंचायत छपरा में आर्थिक अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 13.96 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी किया है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के तहत पारित इस आदेश को जिले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब तक की महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।

जांच में बाजार नीलामी, हाई स्कूल बाउंड्री वॉल निर्माण, नाली निर्माण कार्यों तथा बिना अनुमति चुंगी नाका लगाकर अवैध वसूली किए जाने के मामले सामने आए। जिला पंचायत सीईओ ने जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखों के परीक्षण के बाद संबंधित पक्षों के जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर वसूली के निर्देश जारी किए।

इन पर होगी वसूली

आदेश के अनुसार सरपंच श्रीमती सुषमा गुप्ता से 4,63,374 रुपये, तत्कालीन सचिव गंगाराम हल्दकार एवं उपयंत्री सी.बी. चौबे से 3,66,374-3,66,374 रुपये तथा सरपंच पति नीरज कुमार गुप्ता से 2,00,400 रुपये की वसूली निर्धारित की गई है। सभी को 15 दिनों के भीतर राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

15 दिन की मोहलत, फिर होगी कानूनी कार्रवाई

जिला पंचायत सीईओ ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सरपंच पति की दखलंदाजी पर भी सख्ती

जांच में ग्राम पंचायत के कार्यों में सरपंच पति की हस्तक्षेप की शिकायत भी सही पाई गई। इस पर सरपंच को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है। साथ ही जनपद पंचायत बहोरीबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ग्राम पंचायत की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जिले की पंचायतों को कड़ा संदेश

सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने कहा कि शासन एवं पंचायत निधि का उपयोग केवल नियमानुसार और जनहित में किया जाए। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग या वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और नियमों के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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