जबलपुर- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने न्यायालय के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए छिंदवाड़ा एसपी को 1 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व में दिए गए आदेश के पालन की रिपोर्ट निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं की गई, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया।
अब छिंदवाड़ा एसपी को 1 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होकर आदेश की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मामले में हाईकोर्ट के सख्त रुख से प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों में भी जवाबदेही को लेकर स्पष्ट संदेश गया है।