प्रशासनमध्यप्रदेश

बिना अनुमति नहीं बजेगा चुनावी लाउडस्पीकर, डीजे पर भी रहेंगी सख्ती, आदर्श आचार संहिता में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, प्रचार के लिए अधिकृत अधिकारियों से लेनी होगी अनुमति

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

कटनी- स्थानीय निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) आशीष तिवारी ने चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार आदर्श आचरण संहिता लागू रहने के दौरान बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे, डेक एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, जलसा तथा टीवी, एलसीडी/एलईडी और चलित वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग अथवा प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

आवेदन के बाद ही मिलेगी प्रचार की अनुमति

निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों, सभाओं एवं वाहनों के उपयोग की अनुमति निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने पर अधिकृत अधिकारियों द्वारा दी जाएगी। अनुमति मिलने के बाद ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार में इन संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।

दो ग्राम पंचायतों के लिए अधिकारी अधिकृत

जारी आदेश के तहत अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बहोरीबंद को जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत भेड़ा तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी, ढीमरखेड़ा को जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत धाना के लिए अनुमति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

निर्वाचन प्रचार में नियमों की अनदेखी पर प्रशासन की नजर रहेगी। प्रत्याशी अथवा आवेदक को सभा, वाहन और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

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