मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के लिपिक पर आय से अधिक संपत्ति का मामला, लोकायुक्त जांच में डेढ़ करोड़ से ज्यादा की अनुपातहीन संपत्ति उजागर, जबलपुर से मऊगंज तक हुई जांच, अधिवक्ता की शिकायत पर कार्रवाई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

जबलपुर- रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पदस्थ उच्च वर्ग लिपिक बंश बहोर पटेल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त की जांच में बंश बहोर के पास करीब डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति सामने आने का दावा किया गया है। जांच के बाद लोकायुक्त ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में एक अधिवक्ता द्वारा लोकायुक्त में बंश बहोर पटेल के खिलाफ शिकायत की गई थी। शिकायत में उनकी आय के मुकाबले अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत की जांच के दौरान लोकायुक्त टीम ने जबलपुर के अलावा मऊगंज सहित अन्य स्थानों पर संपत्ति और आय से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की।

जांच के दौरान लोकायुक्त को करीब डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति मिलने की बात सामने आई। इसके बाद बंश बहोर पटेल के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 13(बी) एवं 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब लोकायुक्त द्वारा संपत्ति के स्रोत और उससे जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है।

विश्वविद्यालय में कर्मचारी नेता के रूप में भी सक्रिय

बंश बहोर पटेल विश्वविद्यालय में कर्मचारी नेता के रूप में भी सक्रिय बताए जाते हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में मामले को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि, संपत्ति के संबंध में अंतिम स्थिति लोकायुक्त की विस्तृत जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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