कटनी- जिले के प्रत्येक ग्राम में 15 से 20 अगस्त 2026 तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाएं पूर्व से नियुक्त स्थाई नोडल अधिकारियों के माध्यम से निर्धारित एजेंडा के अनुसार आयोजित होंगी। इस संबंध में कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने यह आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के निर्देशों तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6, मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 एवं मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) नियम 2022 में निहित प्रावधानों के तहत जारी किया है।
उन्होंने जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित नोडल अधिकारियों के साथ सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को ग्राम सभाओं के सफल आयोजन के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
व्यापक प्रचार-प्रसार और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश
जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने 15 से 20 अगस्त तक जिले के प्रत्येक ग्राम में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं को लेकर सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने ग्राम सभाओं की तिथियों एवं आयोजन की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा आयोजन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित एजेंडा के अनुसार विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों को ग्राम सभा की प्रक्रिया को निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।