जबलपुर- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कटनी में पदस्थ महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया को बड़ा झटका देते हुए उनके प्रशासनिक प्रभार और अधिकार क्षेत्र वापस लिए जाने के मामले में दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता सीएसपी नेहा पच्चीसिया की ओर से कटनी पुलिस अधीक्षक द्वारा 16 सितंबर 2025 और 22 जुलाई 2026 को जारी आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि बिना किसी औपचारिक कदाचार के आरोप के उनका प्रशासनिक कार्यक्षेत्र अचानक सीमित कर दिया गया।
याचिका के अनुसार, सीएसपी से पांचों थानों के प्रभार और उनके पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी वापस ले ली गई थी। इसके अलावा उनके चालक को भी निलंबित किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने सेवा रिकॉर्ड को बेदाग बताते हुए गुना और मंडला में किए गए अपने कार्यों का भी उल्लेख किया था।
याचिका में पुलिस अधीक्षक के आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत बताते हुए पूर्व में मिली जिम्मेदारियां और प्रशासनिक अधिकार बहाल किए जाने की मांग की गई थी।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले से कटनी CSP के प्रभार और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रही कानूनी चुनौती को फिलहाल झटका लगा है।