नई दिल्ली- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के संबंध में नियम बनाने और Parental Consent (माता-पिता की सहमति) जैसी व्यवस्था लागू करने के विकल्प पर विचार करने को कहा है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर उम्र सीमा निर्धारित करने, माता-पिता की निगरानी सुनिश्चित करने और बच्चों को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखने के संभावित उपायों पर ध्यान देने की बात कही।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब केंद्र सरकार इस विषय पर आगे की कार्रवाई और संभावित नियामकीय व्यवस्था को लेकर विचार करेगी। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, उनकी निजता और सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर यह मुद्दा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।