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सिर्फ आंदोलन करने पर नहीं हो सकता लाठीचार्ज: सुप्रीम कोर्ट, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती के आरोपों पर CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ की कड़ी टिप्पणी

जनलोक टाईम्स से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

नई दिल्ली- छात्र आंदोलनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल प्रयोग को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी टिप्पणी की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सिर्फ आंदोलन होने के आधार पर पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती।

अदालत के समक्ष देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग से जुड़ी याचिकाओं का उल्लेख किया गया। इनमें छात्रों के एक समूह की याचिका भी शामिल है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके साथ मारपीट की।

वहीं, एक अन्य याचिका में बिहार के सिवान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ AK-47 राइफलों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा अंधाधुंध या अत्यधिक बल प्रयोग के मामलों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को छात्र आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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